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Amandeep Singh and others vs State of Punjab and others

लॉकडाउन अवधि के दौरान यदि छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई हैं तभी ट्यूशन फीस ली जाए। 

सभी शिक्षक व कर्मचारी सदस्य चाहे नियमित / कांट्रेक्ट / एडहॉक / अस्थायी हो वह अपने नियमित वेतन के हकदार होंगे जो वेतन 23.03.2020 को लॉकडाउन से पहले ले रहे थे। 

स्कूल प्रबंधन कोई परिवहन शुल्क नहीं लेगा। 

इसके साथ ही निजी स्कूल पिछले सात महीनों की बैलेंस शीट वो भी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरिफाई करवा 2 सप्ताह में सौंपे। 

हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति पढ़ें :




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