हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षक तबादला नीति में संशोधन किया है। इन संशोधनों का सबसे अधिक लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा जो अपने भरे हुए ऑप्शन में तबादला नीति के आधार पर मेरिट में नहीं आ पाते थे। अब भरे गए ऑप्शन में से कोई स्टेशन नहीं मिलने पर ऐसे शिक्षकों से दोबारा ऑप्शन मांगे जाएंगे।
इसके तहत ऐसे शिक्षक मेवात काडर में निकटवर्ती रिक्त पद का ऑप्शन भर सकेंगे। तबादला मेवात काडर में होने के बावजूद मूल काडर रेस्ट ऑफ हरियाणा ही रहेगा। सेना/अर्धसैनिक बल में कार्यरत सैनिक की शिक्षक पत्नी को मिलने वाला लाभ सेना/अर्धसैनिक बल में कार्यरत महिला के शिक्षक पति को भी मिलेगा।
अब कैंसर पीडि़त शिक्षक को तबादला नीति में लाभ के लिए अर्हता पूर्ण करने की तिथि को वैध मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा।
तबादला प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी नव विवाहित व हाल में ही तलाकशुदा महिला शिक्षिका को आवेदन करने पर पद रिक्त होने की स्थिति में तबादले हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।