विभाग के पत्र क्रमांक 15/129-2009 तम (5) दिनांक 16.10.2009 एवं 5/223-2016 एच०आर०जी०- 1 (2) दिनांक 03.11.2016 के तहत किसी भी सरकारी / गैर सरकारी विद्यालयों में छात्रों से राशि एकत्रित करके, किसी भी प्रकार का मैजिक शो का आयोजन ना करवाने बारे राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई थी। इसके बावजूद सम्बंधित उपायुक्त एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राजकीय / प्राईवेट विद्यालयों में मैजिक शो दिखाने की अनुमति प्रदान की जा रही है।
जिसके दृष्टिगत, राज्य के सभी राजकीय / प्राईवेट विद्यालयों में मैजिक शो या कोई अन्य निजि कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व शिक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त की जाये। साथ ही, इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना यदि आवश्यक है, तो इसके लिए छात्रों से किसी भी प्रकार की फीस / टिकट के पैसे ना लिये जाये। इस प्रकार के कार्यक्रम केवल मुफ्त में छात्रों को दिखाये जाये, जो छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक / स्वास्थ्यवर्धक हो तथा जिससे छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित ना हो।
भविष्य में उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये ।
